जालोर । राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस लोगों में उपभोक्ता के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है उपभोक्ता वह है जो अपने खुद के उपयोग के लिए वस्तु या सेवा ले रहा है अगर कोई उपभोक्ता माल में दोष या सेवा में कमी से पीड़ित हैं तो वह जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर रिलीफ़ प्राप्त कर सकता है जिला स्थाई लोक अदालत सदस्य रमेश कुमार बेदाना ने बताया कि इस अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के कुछ अधिकार भी है उपभोक्ता का भी यह कर्तव्य है कि वह कोई भी सेवा या वस्तु लेते समय गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता,मानक , मुल्य के प्रति सभी जानकारी देख समझ कर ही उपयोग में ले । कोई वस्तु खरीदें तो उसका पक्का बिल अवश्य ले।
दोषपूर्ण सेवा की जिला उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं शिकायत

