जालोर 14 अक्टूबर। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जिले में 2 ई-मित्र धारकों द्वारा अनियमितता बरतने पर उन पर 5-5 हजार रूपयों की शास्ति आरोपित की गई है।
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) कपिल लूणा ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को बिजरोल खेड़ा के ई-मित्र धारक नरेन्द्र कुमार (के11626178) के विरूद्ध ई-मित्र सेवाओं के एवज में निर्धारित दरों के विपरीत अधिक राशि लिए जाने की शिकायत प्राप्त हुई जिस पर 8 अक्टूबर को ब्लॉक कार्यालय द्वारा मौके पर जांच की गई। जाँच के दौरान कियोस्क धारक द्वारा वसूली गई राशि ई-मित्र परियोजना के नियमों के विरूद्ध पाई गई। इसी प्रकार राजीकावास के ई-मित्र धारक भरत कुमार (के116209807) के विरूद्ध राशन कार्ड मुखिया की अनुपस्थिति में उनके परिवार के सदस्यों के नाम हटाकर अन्य परिवार के सदस्यों के नाम राशन कार्ड में अपडेट किये जाने की शिकयत प्राप्त हुई जो ब्लॉक कार्यालय द्वारा की गई जाँच में सही पाई गई। शिकायत एवं जाँच की अनुशंसा के आधार पर ई-मित्र धारक नरेन्द्र कुमार व भरत कुमार पर 5-5 हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाकर भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति होने पर उनकी आईडी, आधार कार्ड एवं जन आधार कार्ड को ब्लैकलिस्ट करने के लिए पाबंद किया गया है

